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कैंसर ठीक करने और तंत्र-मंत्र के नाम पर महिला से 13 लाख से अधिक की ठगी, बाबा और उसके सहयोगियों पर FIR दर्ज

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सोमवार, जुलाई 27, 2026

कैंसर ठीक करने और तंत्र-मंत्र के नाम पर महिला से 13 लाख से अधिक की ठगी, बाबा और उसके सहयोगियों पर FIR दर्ज

कैंसर ठीक करने और तंत्र-मंत्र के नाम पर महिला से 13 लाख से अधिक की ठगी, बाबा और उसके सहयोगियों पर FIR दर्ज

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 दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)
बालोद । सोमवार 27 जुलाई 2026

‎बालोद (छत्तीसगढ़)। टीवी देखकर झाड़-फूंक और पूजा-पाठ के जरिए गंभीर बीमारी ठीक कराने का भरोसा करना एक महिला को भारी पड़ गया। पति के चौथे स्टेज के कैंसर का इलाज कराने के चक्कर में महिला ठगों के जाल में फंस गई। आरोपियों ने बीमारी ठीक करने, सुसाइड नोट और सीबीआई (CBI) के नाम पर ब्लैकमेल करते हुए महिला से कुल 13,13,673 रुपये ऐंठ लिए। आवेदिका की शिकायत पर रनचिरई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सिर्री (थाना रनचिरई) की रहने वाली 55 वर्षीय प्रेमलता चंद्राकर ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि उनके पति चौथे स्टेज के कैंसर से पीड़ित हैं। आस्था टीवी चैनल पर 'लक्ष्मी नारायण ज्योतिष संस्था' का विज्ञापन देखकर उन्होंने संस्था से संपर्क किया था।
‎संस्था के मुख्य संचालक पं. वेद प्रकाश तिवारी और उसके सहयोगियों राहुल तिवारी, सृजन तिवारी एवं अन्य (सभी निवासी गोंडा, उत्तर प्रदेश)—ने पूजा-पाठ से पति का कैंसर पूरी तरह ठीक करने का दावा किया और पैसे मांगना शुरू कर दिया। शुरुआत में झांसे में आकर पीड़िता ने पैसे भेजे। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को कानूनी पचड़े, सीबीआई जांच, और खुदकुशी के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने डर के मारे और अपने बीमार पति को इस मानसिक तनाव से बचाने के लिए सोने के गहने गिरवी रखकर व परिचितों से कर्ज लेकर अलग-अलग फोन-पे/गूगल-पे नंबरों पर पैसे ट्रांसफर किए।पीड़िता ने अपने संबंधियों और पड़ोसियों (अमन देवांगन, तुषार साहू, नेहुल निर्मल, जयंत देशमुख, रूही चंद्राकर और छत्रपाल साहू) के खातों व ऑनलाइन माध्यमों से किस्तों में कुल 13.13 लाख रुपये से अधिक की राशि ठगों के खातों में भेजी। पीड़िता की लिखित शिकायत पर रनचिरई थाना पुलिस ने आरोपी वेद प्रकाश तिवारी, सृजन तिवारी, राहुल तिवारी और उनके अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 3(5) और 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक भुजबल राम साहू द्वारा की जा रही है।


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