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*गंडई की हिस्ट्रीशीटर शिखा शर्मा 1 साल के लिए जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश*

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मंगलवार, जुलाई 07, 2026

*गंडई की हिस्ट्रीशीटर शिखा शर्मा 1 साल के लिए जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश*

गंडई की हिस्ट्रीशीटर शिखा शर्मा 1 साल के लिए जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

स्वतंत्र समाचार स्वतंत्र विचार
दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) 
गडई । मंगलवार 07 जुलाई 2026



जिला केसीजी पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक और बड़ी कार्रवाई की है। गंडई थाना क्षेत्र की कुख्यात महिला गुंडा बदमाश *शिखा शर्मा* को आगामी एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी (कलेक्टर) खैरागढ ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत यह कड़ा आदेश पारित किया है।
*12 आपराधिक और 7 प्रतिबंधात्मक मामले हैं दर्ज*
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 11, मेन चौक गंडई की रहने वाली शिखा शर्मा (पति दिवाकर शर्मा, उम्र 37 वर्ष) एक शातिर और आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ अकेले गंडई थाने में ही 12 गंभीर आपराधिक प्रकरण और 7 प्रतिबंधात्मक मामले दर्ज हैं।
*कानून का नहीं था खौफ,समाज के लिए बनी थी खतरा*
लगातार हो रही पुलिसिया कार्रवाई, जेल और न्यायालय के बाद भी शिखा शर्मा की आपराधिक प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उसे कानून और पुलिस का कोई डर नहीं था। उसका समाज में खुलेआम घूमना आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति के लिए एक बड़ा खतरा (संकटमय स्थिति) बन चुका था।

*चारों दिशाओं की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश*

जिला केसीजी में पूर्ण रूप से शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस की रिपोर्ट पर श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय खैरागढ ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 (क)(ख) के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए शिखा शर्मा को आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए केसीजी जिले की चारों दिशाओं की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने (जिला बदर) का हुक्म सुनाया है। जिला पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों और गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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