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असहाय महिला को मिलेगा न्याय का सहारा: घरेलू हिंसा व भरण पोषण केश में निशुल्क अधिवक्ता नियुक्ती हेतु आवेदन प्रेषित

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बुधवार, फ़रवरी 25, 2026

असहाय महिला को मिलेगा न्याय का सहारा: घरेलू हिंसा व भरण पोषण केश में निशुल्क अधिवक्ता नियुक्ती हेतु आवेदन प्रेषित

असहाय महिला को मिलेगा न्याय का सहारा: घरेलू हिंसा व भरण पोषण केश में निशुल्क अधिवक्ता नियुक्ती हेतु आवेदन प्रेषित

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दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)
 खैरागढ़ / बुधवार 25/02/2026


छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशानुसार तथा तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ के मार्गदर्शन में एक असहाय महिला को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। दिनांक 24 फरवरी 2026 को तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ में पैरालीगल वालंटियर गोलू दास द्वारा घरेलू हिंसा एवं भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण में निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्ति हेतु आवेदन तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव को प्रेषित किया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदिका संगीता कुर्रे का विवाह लगभग 16 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह के पश्चात से ही उन्हें पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा लगातार गाली-गलौज, मारपीट एवं मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। समाज के लोगों एवं महिला प्रकोष्ठ के माध्यम से समझाइश देने के प्रयास भी किए गए, किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।चार छोटे बच्चों की जिम्मेदारी निभा रही आवेदिका वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण स्वयं न्यायालय में पैरवी करने में असमर्थ है। ऐसे में उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत अपना प्रकरण प्रस्तुत किया। तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ की अध्यक्ष मोहनी कंवर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, सचिव के माध्यम से अधिवक्ता नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है, ताकि पीड़ित महिला को उसके अधिकार दिलाए जा सकें और बच्चों के भरण-पोषण के लिए कानूनी आधार सुनिश्चित हो सके। इस पहल से एक बार फिर विधिक सेवा प्राधिकरण की संवेदनशीलता और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता उजागर हुई है। आवेदिका एवं उनके परिवार ने इस निःशुल्क विधिक सहायता के लिए तालुका एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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