मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत स्वरोजगार स्थापना के लिए 10 प्रकरणों में बैंक द्वारा स्वीकृति
प्रशिक्षण के लिए हितग्राही कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में करना होगा संपर्क
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत स्वरोजगार स्थापना के लिए 10 प्रकरणों में बैंक द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिन हितग्राहियों के प्रकरण में बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, उन हितग्राहियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संयुक्त कार्यालय भवन कलेक्टोरेट परिसर में संपर्क करने कहा गया है। जिन आवेदकों का प्रकरण बैंक शाखाओं में लंबित है, उन आवेदकों को संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर बैंक की आवश्यक औपचारिकताएं एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने कहा गया है। साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए ऋण स्वीकृति की जानकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने कहा है। सभी संबंधित बैंक शाखाओं को योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत स्वरोजगार स्थापना के लिए बैंकों से व्यवसाय हेतु अधिकतम 2 लाख रूपए, सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख रूपए तथा उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख रूपए का ऋण का प्रावधान है। साथ ही योजनांतर्गत अधिकतम 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।
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